1 जून से भारत में गैर-बीआईएस हेलमेट के विनिर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा – Helmet Rules in India 2020 Gov Order

सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को दोपहिया हेलमेट के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल सुरक्षित हेडगियर्स जिसे “हेड इंजरी के लिए हेलमेट वैक्सीन” भी कहा जाता है, भारत में बनाया और बेचा जाता है। सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार भारत में 1 जून से दोपहिया वाहन चालक के लिए कोई भी गैर-बीआईएस हेल्मेट देश में निर्मित या बेचा नहीं जा सकता है और इसका कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा।

Helmet Rules in India 2020 Gov Order
Helmet Rules in India 2020 Gov Order

खराब-गुणवत्ता वाले हेलमेट या हेलमेट न पहनना सड़क दुर्घटना में मरने वाले दोपहिया वाहन सवारों का सबसे बड़ा कारण है। एम्स में ट्रॉमा सर्जरी के प्रोफेसर डॉ अमित गुप्ता ने Times of MP को बताया, ‘लगभग 45% सड़क पर लगी चोटें सिर की चोटें हैं और इन सिर की चोटों में से 30% गंभीर दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें होती हैं, जो मौत या विकलांगता का कारण बनती हैं। यहां तक कि मध्यम या हल्के सिर की चोटों का गंभीर नुकसान होता है जैसे कि मेमोरी लॉस।”

सड़क परिवहन मंत्रालय कई वर्षों से अनिवार्य प्रमाणीकरण के लिए इस प्रस्ताव पर काम कर रहा था। पिछले साल के दौरान 56,000 दोपहिया वाहनों दुर्घटनाओं में से 43,600 सवार हेलमेट नहीं पहनने के कारण मारे गए थे। पूरे देश में बिना हेलमेट के चलने के कारण दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।

टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा कि भारत में प्रतिदिन बिकने वाले लगभग 2 लाख हेलमेटों में से लगभग 40% मानक का पालन नहीं करते हैं या वे अच्छी गुणवत्ता के नहीं होते हैं।

“ज्यादातर मामलों में, दोपहिया सवार केवल प्लास्टिक की टोपी पहनते हैं, जो कि हेलमेट नहीं पहनने के समान ही असुरक्षित हैं। नया नियम यातायात नियमों के सख्त प्रवर्तन के कारण सैकड़ों लोगों की अधिक जान बचा पाएगा।

भारत जैसे कई देशों में जहां 70% से अधिक वाहन दोपहिया ही हैं, उन्होंने जीवन बचाने के लिए हेलमेट वैक्सीन पहल को अपनाया है। वैश्विक अध्ययनों से पता चला है कि सड़कों पर प्रमाणित हेलमेट के पर्याप्त उपयोग से मृत्यु दर में 40% और सिर पर चोट के जोखिम में 70% तक की कमी आ सकती है।

इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष, के के कपिला ने कहा कि गैर-मानक हेलमेट पर प्रतिबंध अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, यह देखते हुए कि पोस्ट-कोविड से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से दोपहिया वाहनों में स्थानांतरित होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा – हेलमेट नियमों को लागू करना और गुणवत्ता नियंत्रण के तहत हेलमेट लाना दोपहिया वाहन सवारों की मौत को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है।