Breaking News in Hindi : भारत, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदान की गई डिग्री को मान्यता नहीं देगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सार्वजनिक नोटिस में यह बात कही है। MCI ने कहा की यह मजबूती से उठाया गया एक कदम है। भारत इस साल कश्मीर के 1600 छात्रों के लिए पाकिस्तान की छात्रवृत्ति योजना को ब्लॉक किया है।

MCI की घोषणा के महीनों बाद जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने MCI और विदेश मंत्रालय को अपने रुख की समीक्षा करने के लिए कहा कि क्या इन क्षेत्रों में मेडिसिन का अध्ययन करने वाले छात्रों को अभ्यास करने की अनुमति दी जा सकती है।
अदालत, दिसंबर 2019 के आदेश के लिए एक युवा कश्मीरी महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने पीओके में मेडिसिन का अध्ययन किया था। लेकिन उसे MCI की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। जब फरवरी में पाकिस्तान सरकार ने 1600 कश्मीरी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की अपनी योजना की घोषणा की तो भारत ने उसे भी रोक दिया था।
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सुरक्षा एजेंसियों ने जल्द ही कश्मीरी छात्रों के लिए इमरान खान सरकार के प्लान को चिह्नित करके काम चालू कर चुकी हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अलगाववादी नेताओं की सिफारिश पर कई सालों से कश्मीरी छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहा था।
ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं, जहां कश्मीरियों ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में कानूनी चैनलों के माध्यम से अध्ययन करने के लिए गए थे, लेकिन बाद में आतंकी शिविरों में प्रशिक्षित होने के बाद नियंत्रण रेखा से होकर लौटे।
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जो लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, पाकिस्तान में उनका ब्रेनवास करके आतंक की फ़ैक्टरी में भेज दिया जाता है। उसके बाद वो कट्टरपंथी आतंकी बन कर भारत वापस आते हैं।
सोमवार के एमसीआई के आदेश में एक हिस्सा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में वर्णित है। – Breaking News in Hindi
यह सभी संबंधितों को सूचित करना है कि जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान क्षेत्र के एक हिस्से पर अवैध और जबरन कब्जा कर रहा है।
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पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू और कश्मीर के किसी भी चिकित्सा संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत अनुमति/मान्यता लेने की आवश्यकता होती है। पीओजेकेएल में किसी भी मेडिकल कॉलेज को ऐसी अनुमति नहीं दी गई है।
इसलिए, भारत के इन अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर मेडिकल कॉलेजों से प्राप्त किसी भी डिग्री को भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत पंजीकरण के अनुदान के लिए कोई व्यक्ति हकदार नहीं होगा।
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इसका तात्पर्य यह है कि पीओके में पेशेवर कॉलेजों से पास होने वाले छात्र भारत में विदेशियों के लिए होने वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकते क्योंकि कब्जे वाले क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग हैं।
सुरक्षा अधिकारियों ने Times of MP को बताया कि एमसीआई आदेश केवल चुनौती के एक हिस्से से संबंधित है। यह उन छात्रों के साथ व्यवहार नहीं करता है जो पाकिस्तान में विश्वविद्यालयों से अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। जब तक इसे रोका नहीं जाता है, यह चिंता का प्रमुख क्षेत्र बना रहेगा।
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लेकिन पीएम खान की छात्रवृत्ति योजना से सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा के लिए हुई बैठकों में कोई सहमति नहीं बनी है। एक अधिकारी ने कहा कि कानूनी प्रावधानों को सक्षम करने के अभाव में नागरिकों को कुछ संस्थानों में अध्ययन करने से रोकने के लिए सरकार की शक्तियों के आसपास सवाल किए गए थे।
उन्होंने बताया की वो अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां एक ऐसी योजना पर काम कर रही हैं जिससे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके और कंगाल पाकिस्तान भारत के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देकर अपना भारत विरोधी रूख उजागर कर रहा है और इससे ये भी पता चल जाता है की यह छात्रवृत्ति योजना शिक्षा से ज़्यादा आतंक की फ़ैक्टरी के लिए भर्ती करने के लिए है।
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